दिल्ली

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, ऑफिस जाने पर पाबंदी और कई शर्तें लगाईं

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने आज, 13 सितंबर, को जमानत प्रदान की है। यह निर्णय उन याचिकाओं पर आया है जिनमें सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल पर दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ ने इस मामले में एकमत से निर्णय सुनाया। इससे पहले, जस्टिस सूर्यकांत और उजल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर निम्नलिखित शर्तें लगाई हैं:

  • जेल से रिहाई: केजरीवाल 152 दिनों की जेल की सजा के बाद बाहर आएंगे।
  • जमानत राशि: दोनों जजों ने एक-एक लाख रुपये के बॉंड पर जमानत दी है।
  • सहयोग: केजरीवाल को मामले में पूरी तरह से सहयोग देना होगा।
  • ऑफिस न जाना: केजरीवाल को अपनी सरकारी जिम्मेदारियों को न निभाने का आदेश दिया गया है।
  • टिप्पणियों पर पाबंदी: जमानत मिलने के बाद केजरीवाल इस मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते।
  • जांच में सहयोग: उन्हें जांच में पूरा सहयोग देना होगा।

केजरीवाल का पहले ही ईडी केस में जमानत मिल चुका है

अगर केजरीवाल को सीबीआई मामले में भी जमानत मिलती है, तो वे जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्हें पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्डरिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआई ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था, उस समय वे पहले से ही मनी लॉन्डरिंग केस में जेल में थे।

Arvind Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, ऑफिस जाने पर पाबंदी और कई शर्तें लगाईं

दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती

केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए जाने के लिए कहा था। केजरीवाल ने इन दोनों आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उनका आरोप है कि सीबीआई की गिरफ्तारी अवैध है और उन्होंने अपनी रिहाई और जमानत की मांग की है।

अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाए गंभीर सवाल

केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने तर्क किया कि सीधे गिरफ्तारी करना बिना धारा 41A के तहत नोटिस भेजे अवैध है। सिंघवी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर हैं, यदि उन्हें जमानत मिलती है तो वे फरार होने की संभावना नहीं रखते।

आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा की टिप्पणी

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक ‘आशा’ हैं और वे सुप्रीम कोर्ट के जमानत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला देने का आश्वासन दिया।

समाप्ति

इस महत्वपूर्ण फैसले ने केजरीवाल के समर्थकों को राहत प्रदान की है। जमानत मिलने के बावजूद, उन्हें कई शर्तों का पालन करना होगा और सरकारी कामकाज से दूर रहना होगा। यह मामला दिल्ली की राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है और इसके परिणाम भविष्य में अन्य कानूनी और राजनीतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

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