रुड़की l उत्तराखंड समेत पूरे देश में किराएदारों का सत्यापन कराना आवश्यक है। किराएदारों का सत्यापन ना कराने पर चालान भी कट रहे हैं परन्तु उत्तराखंड पुलिस के पोर्टल पर किराएदार के पते मे उत्तराखंड के अलावा किसी और अन्य राज्य का चयन नहीं हो पा रहा है। इस कारण अन्य राज्यों के किराएदार जो उत्तराखंड में रह रहे हैं उनका सत्यापन ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है।
पुलिस विभाग द्वारा फॉर्म देकर कहा जा रहा है की किराएदार को इसे अपने राज्य के संबंधित थाने से सत्यापित कराकर लाना आवश्यक है परन्तु जब किराएदार इस फॉर्म को लेकर उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों के संबंधित थाने में जा रहे है तो वहां जाने पर वहां की पुलिस द्वारा कहा जा रहा है की किराएदार द्वारा सीधे लाए गए फॉर्म को वह सत्यपित नहीं कर सकते अपितु यह फॉर्म उत्तराखंड पुलिस द्वारा उन्हें ईमेल या अन्य माध्यम से प्रेषित किया जाना चाहिए तभी वह इस फॉर्म को सत्यापित कर सकते हैं। एक मकान मालिक ने नाम ना बताने की शर्त पर अपनी यह दुविधा बंया की है।