CM Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत बढ़ी, कब तक रहेंगे जेल में?
दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की न्यायिक हिरासत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला CBI मामले में सुनाया है। अब सीएम Kejriwal को 3 सितंबर तक जेल में रहना होगा।
दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में हिरासत बढ़ी
गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े CBI मामले में सीएम Kejriwal की हिरासत 27 अगस्त को पूरी होनी थी। इसके बाद, अदालत ने सुनवाई करते हुए उनकी हिरासत को बढ़ा दिया है। इसके लिए सीएम Kejriwal ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी दी। इससे पहले, 5 अगस्त को भी दिल्ली हाई कोर्ट ने CBI द्वारा सीएम Arvind Kejriwal की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था और उन्हें निचली अदालत में जमानत के लिए जाने को कहा था।
CBI की चार्जशीट और गिरफ्तारी
इस संबंध में, 23 अगस्त को CBI ने अदालत को बताया कि दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम Arvind Kejriwal और आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही, CBI ने Arvind Kejriwal के खिलाफ अदालत में एक पूरक चार्जशीट भी दाखिल की थी।
21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
ज्ञात हो कि ईडी ने 21 मार्च 2024 को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम Arvind Kejriwal को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, 26 जून को CBI ने इस कथित घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोप में सीएम Kejriwal को गिरफ्तार किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत
सीएम Arvind Kejriwal को ईडी द्वारा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी की गिरफ्तारी के मामले में सीएम Kejriwal को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, उन्हें CBI की गिरफ्तारी के मामले में अब भी जेल में रहना होगा।