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Violence on doctors and nurses: अब डॉक्टरों और नर्सों पर हिंसा के मामलों में FIR दर्ज होगी इतने घंटों के भीतर, सरकार ने दी सख्त निर्देश

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Violence on doctors and nurses: कोलकाता में एक पीजी प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या के खिलाफ देशभर में चल रहे व्यापक विरोध के बीच, केंद्र सरकार ने सभी चिकित्सा संस्थानों को सख्त निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने घोषणा की कि किसी भी स्वास्थ्य कर्मचारी पर ड्यूटी के दौरान हिंसा की घटना होने पर, संस्थान के प्रमुख को घटना के 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज करनी होगी।

Violence on doctors and nurses: अब डॉक्टरों और नर्सों पर हिंसा के मामलों में FIR दर्ज होगी इतने घंटों के भीतर, सरकार ने दी सख्त निर्देश

DGHS ने दी जानकारी

स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक (DGHS) डॉ. अतुल गोयल द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार, यह निर्देश केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के निदेशकों और चिकित्सा अधीक्षकों, जिसमें AIIMS भी शामिल है, और सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपलों के लिए है। सर्कुलर में कहा गया है, “ड्यूटी के दौरान किसी भी चिकित्सा कर्मचारी के खिलाफ हिंसा की घटना होने पर, संस्थान के प्रमुख की जिम्मेदारी होगी कि वह घटना के अधिकतम 6 घंटे के भीतर संस्थागत FIR दर्ज करें।”

निर्णय लेने का कारण

सर्कुलर में यह भी उल्लेख किया गया है कि हाल ही में सरकार के अस्पतालों में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामान्य हो गई हैं। इसमें कहा गया है कि कई स्वास्थ्य कर्मियों को ड्यूटी के दौरान शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ता है और कई को धमकी या गालियां दी जाती हैं। ज्यादातर मामलों में यह हिंसा मरीजों या उनके परिजनों द्वारा की जाती है। इस कारण से, डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए DGHS ने यह निर्णय लिया है।

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