Money Laundering Case: अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब
Money Laundering Case: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है। अंसारी, जो कुख्यात गैंगस्टर-पॉलिटिशियन मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, ने हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। अंसारी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कंपनियों के लिंक का हवाला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद विधायक अब्बास अंसारी द्वारा दायर जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। अब्बास अंसारी, गैंगस्टर से पॉलिटिशियन बने और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे हैं। मुख्तार अंसारी कुछ महीने पहले जेल में ही निधन हो गया था।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और संदीप मेहता ने ईडी को नोटिस जारी कर अंसारी की अपील पर जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 9 मई को अंसारी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि ईडी ने उनके खिलाफ पैसे के लेन-देन के सबूत पेश किए हैं।
अंसारी ने इन कंपनियों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अंसारी द्वारा दो कंपनियों एम/एस विकास कंस्ट्रक्शन और एम/एस आगाज़ के साथ पैसे के लेन-देन को प्रमाणित किया गया है। ईडी का आरोप है कि अंसारी ने इन कंपनियों का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया।
अंसारी वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं
ईडी ने 2002 के तीन पूर्व मामलों के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग (निरोधक) अधिनियम, 2002 के तहत अब्बास अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अंसारी इस मामले में 4 नवंबर 2002 को दर्ज हुए थे। मौ के विधायक अंसारी वर्तमान में कासगंज जेल में बंद हैं।