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Punishment: मुंहबोली नाबालिक बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को कोर्ट ने सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

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देहरादून l स्पेशल फास्टट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मुंहबोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

गौरतलब हो कि 14 मार्च 2020 को पीड़ित की मां ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज करा बताया था कि उनके यहां दीपेंद्र कुमार निवासी धरासू, उत्तरकाशी किराये पर रहता था। पांच फरवरी को उसकी 14 साल की बेटी एक परिचित की मौत होने पर उनके घर गई थी। तभी दीपेंद्र ने फोन करके उसे अपने कमरे में बुलाया और दुष्कर्म किया। इतना ही नही मुंहबोली बहन को हवस का शिकार बनाने वाले छात्र ने लड़की की अश्लील वीडियो भी बनाई। किसी को भी इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शासकीय अधिवक्ता के अनुसार, दुष्कर्म के बाद छात्र ने घर जाते वक्त पीड़िता को गर्भ निरोधक गोली खिला दी। दुष्कर्म का पता चलने के बाद पीड़िता की मां ने रायपुर थाने में तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अभियोजन की ओर से सात और बचाव पक्ष की तरफ से एक गवाह पेश किये गए। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को मुंहबोली नाबालिग बहन से दुष्कर्म के आरोपी छात्र को बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

Manoj kumar

Editor-in-chief

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