Punishment: आइसक्रीम बेचने वाले युवक की हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा

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रुद्रपुर। आइसक्रीम बेचने वाले युवक की हत्या के मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों सहित तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है l गौरतलब हो कि रुद्रपुर निवासी हर्ष अरोड़ा ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि छह मई 2012 को दोपहर तीन बजे वह अपने भाई गौरव अरोरा के साथ घर पर भोजन कर रहे थे। तभी जगतपुरा निवासी दीपक बिष्ट अपने दो साथियों के साथ घर पर आया और मेरे भाई को ले गए जब काफी देर तक मेरा भाई नहीं आया तो वह अपनी माता के साथ होली चौक के पास पहुंचे तो देखा कि कुछ लोग गौरव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे थे।
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उन्होंने शोर मचाया तो पड़ोसी बचाने के लिए आए तो हमलावरों ने उनको भी हमला कर घायल कर दिया। हर्ष व उनकी माता आसपास के लोगों के साथ घायल गौरव को अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अगले दिन सात मई को लोकेंद्र सिंह, कपिल कुमार सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह निवासी चकेरी पंचगेई जिला कांशीराम नगर व हाल निवासी आवास विकास रुद्रपुर और दीपक बिष्ट पुत्र आलम सिंह निवासी जगतपुरा रुद्रपुर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया थ। तीनों के विरुद्ध प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील तोमर के न्यायालय में मुकदमा चला। एडीजीसी दीपक अरोरा ने 13 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध कर दिया। एडीजे सुशील तोमर ने तीनों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है l