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Crime: आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी को 10 साल कैद की सुनाई सजा

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मुरादाबाद। शादी के एक साल बाद ही हिमगिर्री काॅलोनी निवासी मुनीश शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने की आरोपी पत्नी मोहिनी उर्फ मोना को अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी कोर्ट) की अदालत में हुई। थाना सिविल लाइन क्षेत्र के हिमगिरी काॅलोनी निवासी सत्यनारायण शर्मा ने पांच सितंबर 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसके बेटे मुनीश का विवाह मोहिनी उर्फ मोना निवासी कांशीराम नगर के साथ छह मई 2019 को हुआ था। शादी के बाद मोहिनी के विचार हम लोगों से नहीं मिलते थे।

आए दिन घर में विवाद होने लगा। विवाद को समाप्त करने के लिए मुनीश अपनी पत्नी को लेकर किराये के मकान में रहने चला गया। 21 फरवरी 2020 को मोहिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया। 26 फरवरी को स्तनपान के दौरान दम घुटने से बच्चे की माैत हो गई। इस बात को लेकर मोहिनी और उसके पिता ने मुनीश समेत पूरे परिवार के खिलाफ थाना सिविल लाइन में तहरीर दी। बच्चे की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो गया।

इसके बाद मोहिनी और रामवीर ने लिखित में माफी मांगी थी। इस मामले को लेकर दोनों पिता-पुत्री रंजिश रखने लगे। आए दिन मुनीश और मोहिनी के बीच विवाद होने लगा। विवाद के चलते मुनीश मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। पांच सितंबर की सुबह पूरन सिंह नामक व्यक्ति ने फोन कर कहा कि मुनीश की तबीयत ज्यादा खराब है। सूचना मिलने के बाद वह मुनीश के कमरे पर गए तो वह मृत पड़ा था। घर में उसकी पत्नी मोहिनी भी नहीं थी।

सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि मुनीश को मानसिक यातना देकर उसकी पत्नी ने ही आत्महत्या के लिए मजबूर किया था। इस मामले में थाना पुलिस ने आरोपी मोहिनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी कोर्ट) में की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर मोहिनी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही जुर्माना भी लगाया।

Manoj kumar

Editor-in-chief

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