अपराध

 Crime: दहेज में बाइक व फ्रिज नहीं मिलने पर की गर्भवती पत्नी की हत्या, अदालत ने सुनाई सजा

Spread the love

40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

अलीगढ़। थाना बन्नादेवी क्षेत्र निवासी संतोष देवी ने आरोप लगाया था कि दहेज में बाइक व फ्रिज नहीं मिलने पर सत्यवीर ने उनकी बेटी की हत्या की। दहेज हत्या के मामले में अदालत ने मृतका के पति सत्यवीर को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

16 अप्रैल 2004 को बबली की शादी चूहरपुर निवासी सत्यवीर से की थी। दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। वे बाइक व फ्रिज की मांग करने लगे। इसको लेकर बबली को पीटते थे। 15 मई 2008 को संतोष का बेटा अमित बबली से मिलने के लिए गया तो उसे घर के अंदर जाने से रोका गया।

शक होने पर अमित अंदर गया तो बबली कमरे में बेहोश पड़ी थी। मुंह से खून निकल रहा था। शरीर पर गंभीर चोट लगी थी। उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जेएन मेडिकल काॅलेज में उसकी मौत हो गई। वह गर्भवती थी। बच्चे की भी पेट में ही मौत हो गई। एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि अदालत ने सत्र परीक्षण व साक्ष्यों के आधार पर सत्यवीर को सजा सुनाई है।

Manoj kumar

Editor-in-chief

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button