देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 16 सितंबर को विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया था। इसके तहत हर महीने 100 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वाले राज्य के घरेलू श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इस संबंध में मंगलवार को ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शासनादेश जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक ये योजना 1 सितंबर 2024 से लागू हो गई है। प्रदेश के लगभग 11 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगाl
ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी शासनादेश के अनुसार, हिम-आच्छादित क्षेत्र के घरेलू श्रेणी के ऐसे विद्युत कंज्यूमर जो हर महीने 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनको 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। यानी अब उनको बिजली के बिल में राहत मिलेगी। हिम-आच्छादित क्षेत्र (स्नो बाउंड एरिया) का निर्धारण प्रचलित नियमों के अनुसार संबंधित क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर करते हुए ही योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। 100 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी मिलेगीl हाई एल्टीट्यूड क्षेत्र में 200 यूनिट खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी मिलेगी।
1 किलोवाट विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। इस योजना से प्रदेश के लगभग 11 लाख 50 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों के घरेलू श्रेणी के ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने विद्युत भार 1 किलोवाट तक और हर महीने 100 यूनिट तक बिजली यूज करते हैं उनको 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।